राष्ट्रीयव्यापार

ट्रेन टिकट: आज से लागू हुए नए नियम और संशोधित किराया

भारतीय रेलवे ने आज शुक्रवार, 26 दिसंबर 2025 से यात्री किराया संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिए हैं। रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यात्रा की दूरी और श्रेणी के आधार पर किराए में मामूली से लेकर मध्यम स्तर की बढ़ोतरी की गई है। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य रेलवे की परिचालन लागत और यात्री सुविधाओं के बीच संतुलन बनाना है। हालांकि, राहत की बात यह है कि दैनिक यात्रियों और कम दूरी का सफर करने वालों को इस बढ़ोतरी से बाहर रखा गया है। उपनगरीय सेवाओं (Local Trains), मासिक सीजन टिकटों (MST) और साधारण द्वितीय श्रेणी में 215 किमी तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

किराए की नई दरों को श्रेणियों में विभाजित किया गया है। साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) ट्रेनों में 215 किमी से अधिक की दूरी के लिए चरणबद्ध बढ़ोतरी की गई है, जो ₹5 से शुरू होकर अधिकतम ₹20 तक जाती है। वहीं, मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों (एसी और नॉन-एसी दोनों) के लिए किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की फ्लैट बढ़ोतरी की गई है। इसका मतलब है कि यदि आप 500 किमी की यात्रा करते हैं, तो आपको लगभग ₹10 अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह नया किराया राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और अमृत भारत जैसी सभी प्रमुख ट्रेनों पर भी समान रूप से लागू होगा।

बढ़े हुए किराए के साथ ही टिकट बुकिंग के नियमों में भी स्पष्टता दी गई है। यह संशोधित किराया केवल उन टिकटों पर लागू होगा जो आज यानी 26 दिसंबर 2025 या उसके बाद बुक किए जाएंगे। यदि आपने इस तारीख से पहले टिकट बुक कर लिया था, तो आपको यात्रा के दौरान कोई भी अतिरिक्त अंतर शुल्क (Difference Fare) नहीं देना होगा। इसके अलावा, रेलवे ने साफ किया है कि आरक्षण शुल्क (Reservation Fee), सुपरफास्ट सरचार्ज और जीएसटी के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टेशनों पर किराया सूची को अपडेट किया जा रहा है ताकि यात्रियों को नई दरों की स्पष्ट जानकारी मिल सके।

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